कर्नाटक
कैबिनेट ने नाबालिगों की सगाई को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंज़ूरी दी
Bharti Sahu
25 July 2025 1:30 PM IST

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Bengaluru बेंगलुरु: बाल विवाह पर अंकुश लगाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दे दी, जिसका उद्देश्य नाबालिगों की सगाई को भी दंडनीय अपराध बनाना है।
बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और यह विधेयक विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 2023-24 के दौरान राज्य भर में लगभग 700 बाल विवाह हुए हैं।
यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया है, जिसमें ज़िलों के उपायुक्तों और ज़िला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे।
मंत्री ने कहा कि यह विधेयक एक कड़ा संदेश देता है कि न केवल बाल विवाह, बल्कि नाबालिग से सगाई भी अस्वीकार्य है और इसके कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। "हमने सामाजिक रूप से आमूल-चूल परिवर्तन लाए हैं। जो लोग कानूनी कार्रवाई से बच रहे थे, वे अब नहीं बच पाएँगे।"
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